Eci SIR Rule: एसआईआर फॉर्म में यह गलती पंहुचा सकती हैं जेल,फॉर्म भरने से पहले जान ले नियम

Eci SIR Rule: निर्वाचन आयोग की ओर से एस आई आर प्रक्रिया शुरू की गई है इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग वोटर लिस्टों की गड़बड़ियों को हटाकर निर्वाचन लिस्ट में शुद्धिकरण का प्रयास कर रहा है और फर्जी वोटरों को हटाने का कार्य भी इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है लेकिन कुछ लोग इस प्रक्रिया में भी गलती कर सकते हैं इसलिए इस बार निर्वाचन आयोग ने गलती करने वालों के लिए कड़ा नियम जारी किया है l

दरअसल देश में वाटर पुनरीक्षण का अभियान वर्ष 2003 के बाद दोबारा 2025 में शुरू हुआ है और इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के वोटर लिस्ट नाम हटाना जिनके दो जगह नाम दर्ज है और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस अभियान की समीक्षा की है और कहा है की एस आई आर कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सभी कर्मचारियों की लगातार निगरानी की जा रही है और कर्मचारियों को एस आई आर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती न करने का निर्देश भी दिया है l

यह गलती पहुंचा देगी जैल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही वोटर के नाम से दो बार फार्म भरता है तो उसकी पहचान की जाएगी और उसको नियमों के अनुसार एक वर्ष की सजा का प्रावधान है अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा अर्थात जो व्यक्ति एक से अधिक जगह फार्म भरता है तो उसको नियमों के अनुसार जेल जाना पड़ सकता है अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है l

दरअसल वोटर पुनरीक्षण अभियान इसी लिए लागू किया गया है ताकि जिन वोटर का दो जगह नाम है वह नाम हट सके और जिन विदेशी लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रखे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सके और इसके लिए इस बार कड़े कानून भी लागू किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जिसका दो जगह नाम है वह केवल एक जगह ही अपना नाम रखें और अपना केवल एक ही जगह फॉर्म भरे अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है l

कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं और अपना वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम दर्ज करवा कर रखते हैं तो अब उन्हें एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम रखना होगा वह जिस स्थाई पत्ते पर निवास करते हैं वहां नाम जुड़वाए या अपने ग्रामीण क्षेत्र में निवास पर नाम रखना चाहते हैं तो उन्हें उसी जगह से फॉर्म भरना होगा, अर्थात वह अपना नाम जहां रखना चाहते हैं वहीं से फॉर्म भरें ,दो जगह से फॉर्म भरने पर उन्हें 1 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है l

इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है या परिवारजनों के भी नाम नहीं है तो अपनी फोटो, नाम ,माता-पिता का नाम और एपिक नंबर फार्म के ऊपरी कॉलम में भरे तथा जिनके नाम 2003 की सूची में है वह नीचे वाले कॉलम में वही विवरण भर दे जो 2003 की सूची में दर्ज है गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान इस बार वोटर पुनरीक्षण अभियान में किया गया है इसलिए कोई भी गलत जानकारी देने से बचें l

Leave a Comment