New Labour Codes : प्राइवेट क्षेत्र की महिलाओं युवाओं की हो जाएगी मौज,नए कानूनों से मिलेगी ये सुविधाएं

New Labour Codes :हमारे देश में मजदूरों और कर्मचारियों के लिए पहले 29 तरह के अलग-अलग कानून बनाए हुए थे और इन कानून में इतनी पेचीदगियां थी कि इन्हें समझना भी बहुत मुश्किल था लेकिन सरकार ने अब इन कानून में से जरूरत और काम की बातें निकालकर सिर्फ चार नए कानून बनाए हैं जो साफ और आसान भाषा में बनाए गए हैं ताकि मजदूरों को यह कानून समझ में आ सके और अलग-अलग कानून के झंझट में कंपनियों को ना पढ़ना पड़े l

नए कानून के माध्यम से सरकार मजदूरों को समय पर वेतन और ओवर टाइम का डबल वेतन इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी,महिलाओं को बराबर मजदूरी और सैलरी मिल सके इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप जैसी सुविधा भी नए कानून के अंतर्गत लागू की गई है इसके अलावा ग्रेच्युटी लाभ में भी बड़ा बदलाव हुआ है इसलिए आप भी अगर इस श्रेणी में आते हैं तो जल्द से जल्द नए कानून की जानकारी प्राप्त कर ले l

हमारे देश में लागू पहले से श्रम कानून 1930 और 1950 के बीच में बने थे उस समय हमारे देश में इतनी इंडस्ट्री नहीं थी और टेक्नोलॉजी भी आज के जितनी नहीं थी इस कारण पुराने कानून वर्तमान समय में कंपनियों और मजदूर दोनों के लिए फायदेमंद नहीं थे इसलिए सरकार ने अब अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए 29 कानून को बदलते हुए चार सरल लेबर कोड्स बना दिए हैं जिन्हें कोड ऑन वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, कोड ओन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 नाम दिया गया हैं l

New Labour Codes के फायदे

नए लेबर कानून में देश के मजदूर वर्ग और महिलाओं को काफी फायदा मिलने वाला है नए कानून के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो पाएगी और न्यूनतम एवं समय पर मजदूरी मिल पाएगी इसके अलावा सुरक्षित कार्य स्थल और बेहतर माहौल भी मजदूरों को मिल पाएगा इसके अलावा देश की आर्थिक वृद्धि को नए कानून मजबूत बनाएंगे और नए कानून से रोजगार एवं उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी होगी l

नए कानून में मिलने वाले बड़े फायदे में से एक यह है कि अब फिक्स टर्म वाले कर्मचारी वर्क को भी परमानेंट वर्कर्स जैसे फायदे मिल पाएंगे उन्हें भी अब सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल जांच , वैतनिक छुट्टी जैसे फायदे मिलेंगे इसके अलावा ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब 1 साल में ही ग्रेजुटी मिल पाएगी और हर सेक्टर के मजदूरों को नेशनल फ्लोर रेट से जुड़ी न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिल पाएगी इसके अलावा समय पर पेमेंट और अनऑथराइज्ड कटौतियां बंद होगी l

नए कानून में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में सभी केटेगरी में काम करने का मौका मिल पाएगा पहले बहुत से कैटेगरी में महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति नहीं थी जैसे की माइनिंग ,हेवी मशीनरी और खतरनाक जगह पर लेकिन अब सभी जगह पर महिलाओं को सेफ्टी के साथ काम करने की अनुमति मिल सकेगी l

काम के घंटे को लेकर भी नए कानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है अब अधिकतर सेक्टर में काम के घंटे 8 से लेकर 12 घंटे हो सकते हैं इसके अलावा सप्ताह में 48 घंटे तक ही काम किसी मजदूर से लिया जा सकेगा इसके अलावा काम करवाने पर ओवर टाइम में गिना जाएगा और ओवर टाइम का उसको दोगुना वेतन देना होगा इसके अलावा एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में 180 वर्किंग डेज के बाद लीव एकम्युलेट होगी l

कंपनियों को अब नए कानून लागू होने के बाद सभी मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा इसमें मजदूरों की नौकरी का रिकॉर्ड रहेगा इसके अलावा वेतन की पारदर्शिता भी रहेगी और मजदूरों को सरकार एवं कंपनियों की ओर से मिलने वाले लाभ आसानी से पहुंचा जा सकेंगे इसके अलावा कंपनियों को गीग और प्लेटफार्म मजदूर को अपनी कमाई का एक या दो परसेंट वेलफेयर के लिए देना होगा और अब रिकॉर्ड होने से उनको आधार से लिंक पोर्टेबल फायदा हर राज्य में मिल पाएगा l

नए नियमों के अंतर्गत सरकार ने रिस्की फैक्ट्री प्लांट और कांटेक्ट लेबर एवं खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा भी लागू की है इस नियम के कारण अब कंपनियों को समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाने होंगे इसके अलावा सरकार की ओर से तय किए गए सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड लागू करने होंगे इसके अलावा बड़े संस्थानों में सेफ्टी कमेटी बनाना भी अनिवार्य होगा ताकि मजदूरों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके l

पहले जहां कॉन्टैक्ट, माइग्रेंट और अनऑथराइज्ड वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन नहीं था वहीं अब नए कानून में उन्हें भी स्थाई कर्मचारी जितना ही वेतन, सरकारी वेलफेयर योजनाएं और ऐसी सुविधा मिलेगी जो स्थाई कर्मचारियों को मिलती है इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी भी देना जरूरी होगा और उनको पीने का पानी आराम करने की जगह और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी होगी l

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